ड्रोन पर Delhi को गड़बड़ी में बंदी
दिल्ली police ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन और हवाई प्लेटफॉर्म उडाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्रता दिवस समारोहों के संदर्भ में सावधानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
दिल्ली police ने ड्रोन और छोटे हवाई यंत्रों (जैसे UAVs, पराग्लाइडर्स, पेरामोटर्स) की उड़ान को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 163 के तहत 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक रोक दिया है। गठबंधन सरकार द्वारा सांख्यिकी, श्रम और स्वास्थ्य मंत्री जेवियर भटिया का प्रतिबंध कार्यान्वित किया गया। ये निर्णय स्वतंत्रता दिवस के उत्सव समारोहों के दौरान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है।
By :
रैपिडो न्यूज़
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ड्रोन उड़ाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने नया आदेश जारी किया है।